न्यायालय द्वारा मात्र 21 दिन के भीतर पास्को के आरोपी अभियुक्त को दी सजा

न्यायालय द्वारा मात्र 21 दिन के भीतर पास्को के आरोपी अभियुक्त को दी सजा


ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस के सफल पैरवी के चलते हुई आरोपी को सजा

नगरा(बलिया) पुलिस महानिदेशक उप्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कनविक्शन के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 354, 323 भा.द.वि व धारा 9 एन/10 पाक्सो एक्ट के मामले में मा. न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए अभियुक्त पुरूषोत्तम गोंड़ पुत्र मुन्नीलाल गोंड़ निवासी भीमपुरा नं. 02 थाना नगरा को 06  वर्ष के सश्रम कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
बताते हैं कि थाना नगरा पुलिस टीम द्वारा मात्र 29 दिनों के भीतर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण कर आरोप पत्र मा. न्यायालय दाखिल किया गया था. मंगलवार को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी द्वारा अभियुक्त को न्यायालय द्वारा सजा दी गई.

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